पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा मे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के सरकारी आवास को खाली कराये जाने के राज्य सरकार के निर्देश दिये जाने के मामले में आज उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिया । 


न्यायमूर्ति ज्योति शरण ने यहां श्री यादव की ओर से उनके सरकारी आवास खाली कराये जाने के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गयी याचिका पर सुनवाई के बाद श्री मोदी को इस मामले में नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिया । अदालत ने श्री यादव की याचिका पर अंतिम निर्णय हो जाने तक इस मामले में यथा स्थिति बनाये रखे जाने का निर्देश भी जारी किया ।
उल्लेखनीय है कि श्री यादव ने पांच देशरत्न मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास को खाली कराये जाने के राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग के आदेश को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी । याचिका में उन्होंने दलील दी थी कि वह वर्तमान में विधायक होने के साथ -साथ विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और इस लिहाज से वे पांच देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी अवास में रह सकते हैं । श्री मोदी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें पांच देशरत्न मार्ग स्थित उसी आवास को आवंटित किया गया था जिसमें श्री यादव रह रहे हैं ।

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