बहुप्रतीक्षित चारा घोटाला मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया. कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को 3 साल 6 महीने की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने उन पर पांच लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है. लालू को अब जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करने पड़ेगी. लालू प्रसाद के वकील ने कहा है कि वे कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. वहीं, कोर्ट ने जगदीश शर्मा को सात साल की सजा सुनाई है.  

नौकरशाही डेस्‍क

इस मामले में शुक्रवार को लालू, आरके राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन वरिष्ठ पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 लोगों की सजा के बिन्दु पर अदालत में बहस पूरी हो गयी थी. विशेष अदालत ने 23 दिसम्बर को चारा घोटाले के एक मामले में लालू समेत 16 आरोपियों को दोषी ठहराया था. इस मामले में आज कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के अलावा जगदीश शर्मा-पॉलिटिकल लीडर, आरके राणा-पॉलिटिकल लीडर, बेक जूलियस-आईएएस, फूलचंद सिंह-आईएएस, महेश प्रसाद-आईएएस, कृष्ण कुमार-गवर्नमेंट इम्प्लॉई, सुबीर भट्टाचार्य-ट्रेजरी ऑफिसर, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, सुशील कुमार सिन्हा, सुनील कुमार सिन्हा, राजा राम जोशी, गोपीनाथ दास, संजय अग्रवाल, ज्योति कुमार झा, सुनील गांधी को भी सजा सुनाई गई.

गौरतलब है कि बिहार सरकार ने 1991 से 1994 के बीच मवेशियों की दवा और चारा खरीदने के लिए सिर्फ 4 लाख 7 हजार रुपए ही पास किए थे. जबकि इस दौरान देवघर ट्रेजरी से 6 फर्जी अलॉटमेंट लेटर से 89 लाख 4 हजार 413 रुपए निकाले गए. वहीं, इस मामले में फैसला आने के बाद लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने कहा कि उन्‍हें न्‍यायालय में भरोसा है. वे कोर्ट को भगवान मानते हैं. उन्‍होंने कहा कि जब – जब लालू प्रसाद को जेल भेजा गया है, तब – तब पार्टी और संगठन उभर कर सामने आया. उन्‍होंने कहा कि बेल लालू प्रसाद को बेल मिलेगा.

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