प्रतिबंध के बावजूद परिवार न्यायालय पटना में लंबित एक हाईप्रोफाइल मामले के प्रकाशन एवं प्रसारण को लेकर 17 मीडिया संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किये जाने की आज एक याचिका दायर की गई। 


मामले के एक पक्ष के वकील यशवंत कुमार शर्मा ने यहां बताया कि परिवार न्यायालय अधिनियम एवं उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, परिवार न्यायालय में वैवाहिक विवाद से संबंधित चल रहे किसी भी मामले के संबंध में प्रकाशन एवं प्रसारण पर प्रतिबंध है। यहां तक कि पक्षकारों का नाम एवं पता उजागर करने पर भी रोक है।

उन्होंने बताया कि विशेष रूप से इस हाईप्रोफाइल मामले में परिवार न्यायालय की कार्रवाई के प्रकाशन एवं प्रसारण पर 31 जनवरी 2019 को रोक लगा दी गई थी।

श्री शर्मा ने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद कुछ दैनिक समाचार पत्रों एवं समाचार चैनलों पर इस मामले के संबंध में प्रकाशन एवं प्रसारण किया जा रहा है। इसी को लेकर अदालत में याचिका दाखिल की गई है। अदालत ने याचिका पर अभी कोई आदेश पारित नहीं किया है।

मामले में सुनवाई के लिए पूर्व से ही आज की तिथि निश्चित थी और दोनों पक्ष व्यक्तिगत रूप से अपने वकीलों के साथ न्यायालय में उपस्थित थे।

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