तेजस्वी की जमानत रद्द कराने कोर्ट पहुंची CBI, नोटिस जारी

IRC घोटाला मामले में शनिवार को सीबीआई तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की अपील के साथ कोर्ट पहुंची। अदालत ने तेजस्वी को जारी किया नोटिस।

केंद्रीय एजेंसी सीबीआई शनिवार को दिल्ली की अदालत में पहुंची। उसने IRCTC घोटाला मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की अपील की। सीबीआई का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। कोर्ट ने सीबीआई की दलील सुनने के बाद तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर दिया। तेजस्वी यादव को 28 सितंबर तक जवाब देनो को कहा गया है।

आईआरसीटीसी में गड़बड़ी का मामला 2004 का है। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने नियमों में बदलाव करके होटलों को फायदा पहुंचाया। उस समय तेजस्वी यादव की उम्र 12 वर्ष थी। इसी मामले में मई में सीबीआई ने छापा मारा था। लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव के घर पर भी छापेमारी हुई थी। अब तक सीबीआई ने इस मामले में यह नहीं बताया कि भोला यादव के घर से क्या तथ्य मिले।

बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद से ही भाजपा तेजस्वी यादव के खिलाफ यह मामला उठाती रही है।

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