जिसकी आशंका थी वही हुआ. आखिरकार पटना की डीएसपी ममता क्याणी अदालती अवमानना की दोषी पायी गयीं. अब उन्हें 21 अक्टूबर को सजा सुनायी जायेगी.
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जब ममता कल्याणी अदालत में रो पड़ीं
ममता को एक केस डायरी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया ता. पर उन्होंने कई बार ताकीद करने के बाद केस डायरी अदालत के सुपुर्द नहीं क्या ता. इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने कई बार उन्हें चेतवानी भी दी. लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की. नतीजा यह हुआ कि कल्याणी को अदालत ने अपनी अवमानना को दोषी करार दे दिया है. अब उन्हें अगले हफ्ते इस मामाले में सजा सुनायी जायेगी.
कोर्ट ने पहले काफी कड़ा रुख अपनाया था. लेकिन अपर महाधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिन्हा के अनुरोध पर अवमानना का मामला प्रारंभ करते हुए हिरासत में लेने का इरादा छोड़ दिया. अब 21 अक्टूबर को ममता कल्याणी सजा के बिंदु पर अपना स्पष्टीकरण देंगी. उसी के आधार पर कोर्ट आदेश पारित करेग.
पिछली बार जब अदालत ने उन्हें हिरासत में लेने की बात की तो वह फफक-फफक कर भरी अदालत में ही रो पड़ीं तीं. इसके बाद महाधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिन्हा के अनुरद पर अदालत ने हिरासत में लेने का आदेश वापस ले लिया.
पहले भी लगी है अदालती फटकार
डीएसपी ममता कल्याणी को इससे पहले भी अदालत में कई बार फजीहत झेलनी पड़ी है. एक मामला फरवरी 2014 का है. तब इंद्रपुरी के थाना ध्यक्ष ने अदालत को बताया ता कि डीएसपी ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने से रोक दिया था. थानाध्यक्ष के इतना कहने के तुरत बादी डीएसपी कल्याणी ने कह कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया.
डीएसपी की बात सुनते ही थानाध्यक्ष ने डीएसपी के लिखित आदेश की प्रति अदालत को सौंप दी. पटना हाईकोर्ट के जज ने जैसे ही यह लिखित आदेश और उसपर ममता कल्याणी के दस्तखत देखे बेंच सख्त नाराज हुआ. उनके इस झूठ पर कोर्ट ने सार्जेट को बुला लिया, डीएसपी को हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया ही जाने वाला था, तभी ममता ने माफी मांगनी शुरू कर दी.
इसके बाद की एक घटना फरवरी 2014 की है जब एक केस के आईओ ने अदालत को बताया कि डीएसपी ममता कल्याणी ने एक अपहणकर्ता को गिरफ्तार करने से मना कर दिया है.