बिहार के मुख्यसचिव अंजनी कुमार के गले पर लटकी सीबीआई विशेष अदालत की तलवार को हाईकोर्ट ने कुंद कर दिया है. हाईकोर्ट ने सीबीआई अदालत द्वारा उन्हें सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने के लिए सम्मन भेजा था, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने कोर्ट की नोटिस पर तत्काल रोक लगा दी है.
यह मामला चारा घोटाले से जुड़़ा है. बात तब की है जब अंजनी कुमा सिंह दुमका के उपायुक्त थे. आरोप था कि उनके रहते लाखों रूपये की अवैध निकासी हुई थी.
5 मार्च को रांची की सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने अंजनी कुमार सहित तत्कालीन वित्त सचिव विजय शंकर दुबे, सीबीआई के गवाह और आपूर्तिकर्ता दीपेश चांडक, बिहार के पूर्व डीजीपी व निगरानी के तत्कालीन एडीजी डीपी ओझा, सीबीआई के तत्कालीन इंस्पेक्टर व वर्तमान एएसपी और अनुसंधान पदाधिकारी एके झा, सीबीआई के गवाह आपूर्तिकर्ता शिव कुमार पटवारी और फूल झा को आरोपी बनाया था।
इन सातों आरोपियों को 28 मार्च को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था.