कल यानी 21 जनवरी को नशामुक्ति के खिलाफ मानव श्रृंखला में छोटे बच्चों समेत दो करोड़ लोग सड़कों पर होंगे उससे एक दिन पहले अदालत ने बिहार के मुख्य सचिव व डीजीपी को तलब करके यह स्पष्ट करने को कहा है कि जो कर्मी या छाात्र इसमें शामिल न हों उनके खिलाफ कार्रवाई न करने का हलफनामा पेश करें.
अब से कुछ देर बाद मुख्यसचिव अंजनी कुमार सिंह व डीजीपी पीके ठाकुर अदालत में हलफनामा दायर करेंगे और अदालत के कुछ कठिन सवालों का सामना करेंगे. अदालत इससे पहले कह चुकी है कि सरकार सस्ती लोकप्रियता के लिए यह सब कर रही है. अदालत ने शशि भूषण कुमार द्वारा जारी लोकहित याचिका पर सुनवाई कर रही है.
इस बीच अदालत के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन के कान खड़े हो गये हैं. अब मुख्यसचिव अंजनी कुमार ने तमाम जिलाधिकारियों से कहा है कि मानव श्रृंखला में शामिल होना अनिवार्य न हो कर स्वैच्छिक होगा और तमाम लोगों की घर वापसी तक प्रशासन को चुस्त रहना होगा.
ये दोनों अधिकारी कार्यकारी मुख्य न्यायधीश हेमंत गुप्ता को इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि मानव श्रृंखला में भाग न लेने वाले बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी.