लखनऊ की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद गिराने के केस में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 6 नेताओं पर आपराधिक षडयंत्र रचने का आरोपी घोषित कर दिया है.
इस केस के 12 आरोपियों को 20-20 हजार के निजी मुचलके पर पहले ही बेल दे दी गई थी। इसके बाद उन्हें बरी करने के लिए अर्जी लगाई गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या में विवादित मस्जिद गिराने के मामले में आडवाणी समेत बीजेपी के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। कोर्ट ने सीबीआई की पिटीशन पर ये फैसला सुनाया था। दोनों केस को दो साल के अंदर खत्म करने को कहा था।
याद रहे कि 6 दिस्म्बर 1992 को अयोद्धया स्थित बाबरी मस्जिद को भाजपा, बजरंग दल समेत अनेक संगठनों के लोगों ने गिरा दिया था. इसके बाद इस मामले में आडवाणी समेत अनेक लोगों के खिलाफ केस किया गया था.