अब बिहार सरकार जिला पुलिस कांस्टेबुलों को बिहार सैन्य बल( बीएमपी) में मनमानी तबादला नहीं कर सकेगी.इस फैसले से जिला पुलिस के कांस्टेबुलों को बड़ी राहत मिल गयी है.
दर असल इस तरह के तबादलों के खिलाफ बिहार पुलिस मेन्स एसोसिएशन एवं सुधीर कुमार सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपील की थी कि इस तरह के तबादले उचित नहीं है लेकिन सरकार इस मामल में मनमानी करती है.
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से इस मामले में सफाई भी मांगी है.
बिहार पुलिस मेंस एसोसियेशन के वकील राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने तबादले को अनुचित बताते हुए कहा कि दोनों पदों के अलग-अलग कैडर हैं. कांस्टेबल जिला कैडर में आते हैं, जबकि बीएमपी जवान राज्य कैडर के होते हैं.
कांस्टेबल की सेवा शर्ते भी भिन्न है. कांस्टेबल प्रोन्नति पाकर थानाध्यक्ष तक बन सकते हैं, जबकि बीएमपी के जवानों की पदोन्नति के अलग मानदंड हैं, ऐसे में उनका अलग कैडर में ट्रांस्फर किया जाना अनुचित है.
अधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने ऐसे तबादलों पर रोक लगा दी है.