राज्यसभा में हिंदू विवाह कानून संशोधन बिल को पास कर दिया गया है इस प्रकार महिलाएं तलाक के बाद पति की पैतृक संपत्ति में भी हिस्सेदार होंगी.
गौरतलब है कि नए संशोधन के हिसाब से अब महिलाएं तलाक के बाद पति की पैतृक संपत्ति में भी हिस्से की हकदार होंगी.
ये संशोधन कोर्ट को अधिकार देता है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से तलाक के बाद पति से मिलने वाले मुआवजे में उसकी पैतृक संपत्ति का हिस्सा भी जोड़ सके.
यह बिल इस बात को सुनिश्चित करता है कि तलाक की स्थिति में पत्नी और उसके बच्चों की परवरिश सही तरीके से हो सके इसलिए पति की सम्पत्ति में पत्नी की हिस्सेदारी होना लाजिमी है.
राज्यसभा द्वारा बिल पास कर दिये जाने के बाद अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही हिंदू मैरिज एक्ट में ये बदलाव अमल में आ जाएगा.