बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायकों की अनुशंसा से करायी जाने वाली विकास योजनाओं के लिए राशि दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये करने की घोषणा के बाद इस योजना के लिए आज अतिरिक्त तीन अरब 18 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद बताया कि सरकार ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त तीन अरब 18 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है। वहीं, इस योजना की संशोधित मार्गदर्शिका 2014 की कंडिकाओं में भी संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
श्री सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका 2014 में योजनाओं के चयन के सिद्धांत के अनुसार विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को हर साल दो करोड़ रुपये तक की योजनाओं की अनुशंसा करने का प्रावधान है। लेकिन, निर्माण सामग्रियों के दाम बढ़ने के कारण विधानमंडल सदस्यों को प्रावधानित इस राशि से उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों में संतुलन बनाये रखने में कठिनाई आ रही थी। प्रधान सचिव ने बताया कि विधानमंडल सदस्यों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुये चालू वित्त वर्ष से प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होने वाली दो करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके मद्देनजर ही सरकार ने इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त तीन अरब 18 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।
श्री सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में विधायक एवं विधान परिषद् सदस्य के लिए प्रत्येक वर्ष एक जिले का चयन करने का प्रावधान है। लेकिन बैठक में सरकार ने मार्गदर्शिका की कंडिका में संशोधन करते हुये विधायक एवं विधान पार्षद् के लिए प्रत्येक वर्ष अधिकतम दो जिलों के चयन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।