बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज पटना हाइकोर्ट को बताया है कि इस वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा चार माह के भीतर ले ली जायेगी। जानकारी के मुताबिक अब बोर्ड शिक्षकों की बहाली के लिये टीईटी की परीक्षा हर वर्ष आयोजित करेगा। मंगलवार को पटना में हाइकोर्ट को सुनवाई के दौरान बोर्ड की ओर से यह जानकारी दी गयी। जानकारी के मुताबिक मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी की खंडपीठ ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई की जिसमें बोर्ड ने अपनी ओर से यह जानकारी कोर्ट को दी।
विदित हो कि इस जनहित याचिका में कोर्ट से यह कहा गया था कि शिक्षकों की बहाली के लिये ली जाने वाली परीक्षा टीईटी को प्रत्येक वर्ष आयोजित नहीं किया जाता है। इस परीक्षा को कई-कई वर्षों के अंतराल पर लिया जाता है जिससे उम्मीदवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश पारित करने के बाद मामले को निष्पादित कर दिया। गौरतलब हो कि कोर्ट में बोर्ड के दिये गये बयान के बाद अब बिहार में प्रत्येक वर्ष टीईटी की परीक्षा का आयोजन होगा।