हजारीबाग कोर्ट ने आज पूर्व विधायक अशोक सिंह के हत्या के मामले में राजद के बाहुबली नेता व पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई. एडीजे – 9 सुरेंद्र सिंह की अदालत ने वीडिया कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रभुनाथ सिंह के अलावा उनके भाई दीनानाथ सिंह और मुखिया रीतेश सिंह को भी उम्र कैद की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया.
नौकरशाही डेस्क
22 साल पुराने इस मामले कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ और उनके वकील विजय कुमार सिंह ने हजारीबाग कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे. वहीं, इस मामले में सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व विधायक अशोक सिंह की पत्नी ने चांदनी सिंह ने कहा कि वे फांसी की सजा चाह रही थीं. मगर कोर्ट के फैसले से उन्हें थोड़ी राहत मिली है. उन्होंने कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये मशरक की हर विधवा की जीत है.
उल्लेखनीय है कि पूर्व सासंद प्रभुनाथ सिंह को बीते 18 मई 2017 को अशोक सिंह हत्याकांड मामले हजारीबाग कोर्ट ने दोषी माना था और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इसके अलावा उनके भाई दीनानाथ सिंह और रीतेश सिंह को भी इस मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया था. बता दें सारण क्षेत्र के दबंग नेता माने जाने वाले प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज से सांसद रह चुके हैं. राजद के बाहुबली नेता मो. शहाबुद्दीन के बाद अब जेल जाने वाले प्रभुनाथ सिंह दूसरे कद्दावर नेता हैं.