मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते सुर्खियां बटोरने वाली आईएएस अधिकारी श्रीमती टीनू जोशी ने आज यहां अदालत के समक्ष समर्पण कर बेल की अर्जी दी जिसे भोपाल की अदालत ने अस्वीकार कर दिया. श्रीमती जोशी अपने अधिवक्ता के साथ न्यायाधीश डी पी मिश्रा के समक्ष पेश हुईं। आय से अधिक संपत्ति और इससे जुडे अन्य मामलों में टीनू जोशी उनके पति एवं आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी फरार चल रहे हैं।
आयकर विभाग और लोकायुक्त छापों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के तत्कालीन अधिकारी अरविंद जोशी और टीनू जोशी के निवास से करोडों रूपयों की अनुपातहीन संपत्ति का पता चला था। इसके बाद उन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया है। बताया गया है कि हाल के उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के चलते टीनू जोशी ने समर्पण किया है।
आईएएस दम्पति अरविंद और टीनू जोशी को भ्रष्टाचार विरोदी अनेक मामले में आरोप है. मध्य प्रदेश के निलंबित आईएएस पती-पत्नि अरविंद और टीनू जोशी ने कथित रूप से 300 करोड़ रुपये के काले धन जमा किये है.
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने के बाद लोकायुक्त ने स्पेशल कोर्ट में उनकी सम्पत्ति जब्त करने का मामला दायर किया था. लोकायुक्त का कहना था कि उनलोगों ने ज्ञात स्रोतों से अधिक धन जमा किये थे.
आईएएस पति-पत्नी के अलावा इस मामले में 16 अन्य लोगों पर मामला चल रहा है. इनमें अरविंद के पिता एचएम जोशी, मां नम्रता जोशी, बहन आभा व विभा सहयोगी एसपी कोहली व अन्य के खिलाफ सेक्शन 109 और सेक्शन 120 के तहत मामला चल रहा है.
अरविंद और टीनू जोशी 1979 बैच के राज्य कैडर के आईएएस अफसर हैं. 2010 में यह आईएएस परिवार अचानक तब सुर्खियों में आया जब इंकम टैक्स ने इनके भोपाल के आवास पर छापामारी की. इस दौरान उसे 360 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का पता चला. इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने दोनों को निलंबित कर दिया.