वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश आईपीएस एसोसिएशन के वजूद को चुनौती देते हुए एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया है.
ठाकुर का कहना है कि नियमानुसार कोई भी पुलिस बल सरकार की अनुमति के बिना संगठन नहीं बना सकते और उत्तर प्रदेश का आईपीएस एसोसिएशन सरकार की बिना अनुमति के चलाया जा रहा है.
ठाकुर ने लखनऊ में कहा कि यूपी आपीएस एसोसिएशन के खिलाफ धारा 31 पुलिस बल ( अधिकार निषेध) अधिनियम 1966 के तहत वह मामला दर्ज कराने वाले हैं. उनका दावा है कि उत्तरप्रदेश का आईपीएस एसोसिएशन बिना सरकार की अनुति के गठित किया गया है.
उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य मात्र यह तथ्य लोगों के सामने रखना है कि इस देश के क़ानून के सामने सभी बराबर हैं चाहे वे आईपीएस अधिकारी हों, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी हों या कोई आम आदमी हो.