जदयू की निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव समेत चारो लोगों को अदालत ने हत्या का दोषी करार दिया है. रॉकी पर इल्जाम था कि उसने आदित्य की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी कि उसने उसकी कार से आगे अपनी कार बढ़ा दी थी.
गया की अदालत ने रॉकी यादव और बॉडी गार्ड को हत्या का दोषी माना है. इस मामले में 6 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी. 7 मई 2016 को आदित्य की हत्या गोली मार कर की गई थी.
फैसला आने से पहले आदित्य सचदेव की मां ने कहा था कि मां में बहुत ताकत होती है. मां तो खुद इंसाफ कर लेती है किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने इंसाफ कानून पर छोड़ा है. भगवान पर छोड़ा है.
इस हत्या के बाद पुलिस ने मनोरमा देवी के घर की तलाशी भी ली थी जिसमें उनके घर से शराब की बोतलें भी बरामद हुई थीं.
इस हत्या कांड के बाद रॉकी के अन्य अपराधों का पुलिंदा भी खुलना शुरू हुआ था. तब तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गया शहर के बहुचर्चित आदित्य सचदेव हत्याकांड के मामले में अभियुक्त रॉकी यादव को पिस्तौल का लाइसेंस देने के मामले में पुलिस जांच को लेकर दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया था। श्री यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साईट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा था , “ यह बात निकल कर सामने आ रही है कि इस लड़के (रॉकी यादव) को दिल्ली पुलिस ने लाइसेंस दिया, वो भी बिना वैरीफिकेशन के।