जनता दल यूनाइटेड से निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव समेत तीन को बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड मामले में गया की एक अदालत ने आज उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनायी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रॉकी यादव, उसके चचेरे भाई टेनी यादव और अंगरक्षक राजेश कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा रॉकी के पिता और गया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बिंदी यादव को पांच वर्ष कैद की सजा सुनायी। अदालत ने रॉकी पर एक लाख रुपये और अन्य तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने हत्याकांड मामले में 31 अगस्त को सुनवाई के बाद इन चारों को दोषी करार दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान गया न्यायालय पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई थी। 

गौरतलब है कि 07 मई 2016 को गया के हार्डवेयर कारोबारी श्याम सचदेवा का पुत्र आदित्य अपने दोस्तों के साथ बोधगया में जन्मदिन की पार्टी मनाकर घर लौट रहा था, तभी पुलिस लाईन के निकट पीछे से आ रहे वाहन को आगे जाने के लिए जगह नहीं देने पर उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। हत्या का आरोप रॉकी यादव पर लगा था, जिसके बाद वह फरार हो गया। रॉकी के पिता और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बिंदी यादव पर अपने पुत्र को फरार होने में मदद करने का आरोप लगा था। हालांकि 10 मई को बोधगया थाना क्षेत्र में रॉकी को पिता के एक ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया।
इस बहुचर्चित हत्याकांड में राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी और उसके अंगरक्षक राजेश कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। जांच के दौरान मुख्य आरोपी रॉकी के पिता और गया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बिंदी यादव और उनके चचेरे भाई राजीव कुमार उर्फ टेनी यादव को भी आरोपी बनाया गया था।
घटना के वक्त आदित्य के साथ गाड़ी में सवार उसके चारों दोस्तों ने हत्या होने की बात तो कही लेकिन आरोपी को पहचानने से मुकर गए। अदालत में गवाही के दौरान आदित्य के दोस्तों ने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया।

By Editor


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