उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता पर अंतिम फैसला आने तक इसे अनिवार्य बनाने से केंद्र सरकार को रोकने संबंधी याचिका सुनवाई के लिए आज मंजूर कर ली। आधार कार्ड मामले के याचिकाकर्ताओं में से एक शांता सिन्हा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने तीन तलाक संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रही पांच-सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया।
उन्होंने दलील दी कि जब तक आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक केंद्र सरकार को आधार को अनिवार्य बनाने रोका जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर ने याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए इसके वास्ते 17 मई की तारीख मुकर्रर की है। गौरतलब है कि पैन कार्ड बनवाने एवं आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने के लिए आधार संख्या को अनिवार्य किये जाने को लेकर आयकर अधिनियम की नयी धारा 139(ए)(ए) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायालय ने पिछले दिनों फैसला सुरक्षित रख लिया था।