आम आदमी पार्टी ने आज उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के कल के फैसले के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करेगी। इसके साथ ही न्यायालय ने अधिकारों की लड़ाई से संबंधित आप की पहले से दायर याचिका की सुनवाई 29 अगस्त तक स्थगित कर दी।
अधिकारों की लड़ाई को लेकर आप सरकार का एक दीवानी मामला न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति एन वी रमण की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, उसने कहा कि अब केजरीवाल सरकार को इस दीवानी मुकदमे की सुनवाई के बजाय उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर करनी चाहिए। इस पर वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने पीठ को बताया कि आप सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर अपील दायर करेगी। उन्होंने मामले की सुनवाई स्थगित करने का न्यायालय से अनुरोध किया, जिसे उसने मान लिया और सुनवाई 29 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
हालांकि न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि पूर्व के दीवानी मामले और प्रस्तावित अपील की सुनवाई एक साथ की जाएगी तथा मुख्य न्यायाधीश नये सिरे से पीठ तय करेंगे। इससे पहले अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने श्रीमती सिंह की दलीलों का यह कहते हुए पुरजोर विरोध किया कि एक ही राहत के लिए आप सरकार एक ही साथ दो हथकंडे नहीं अपना सकती।