भोजपुर जिले की अदालत ने एक महिला को निर्वस्त्र कर पिटायी करने के मामले में आज 20 लोगों को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर. सी. द्विवेदी की अदालत ने यहां मामले में सुनवायी के बाद एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में पांच तथा 15 लोगों को अनुसूचित जाति -जनजाति कानून के तहत दंगा भड़काने को लेकर दोषी करार दिया है। इस मामले में 30 नवंबर को सजा के बिन्दु पर सुनवायी होगी।
अदालत ने महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में किशोरी यादव, विष्णु कुमार उर्फ मिथुन, मोहम्मद मुमताज अंसारी, विनोद कुमार केसरी उर्फ मरई केसरी और सिकंदर कुमार को दोषी ठहराया है। इसी तरह 15 लोगों को अनुसूचित जाति-जनजाति कानून के तहत दंगा भड़काने को लेकर दोषी करार दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 20 अगस्त को भोजपुर जिले के बिहिया में रेल पटरी पर एक युवक का शव बरामद किया गया था। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि एक घर के कुछ लोगों ने युवक की हत्या कर शव को रेल पटरी पर फेक दिया। इसके बाद लोग भड़क गये और उपद्रव शुरू कर दिया। हिंसक भीड़ ने एक स्थानीय महिला को पकड़ लिया और उसे निर्वस्त्र कर घुमाया। उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिये पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी जिसके जवाब में लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया था।