पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने नोटबंदी के दौरान 70 लाख रुपये के घोटाला मामले में बिहार आवामी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक अरशद अहमद समेत दो लोगों की पुलिस रिमांड की अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी।
ब्यूरो ने एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर की गई पूछताछ के बाद आज अभियुक्त श्री अहमद और सुप्रिया चटर्जी को विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत में वापस पेश करने के साथ ही आगे पूछताछ की आवश्यकता बताते हुये तीन दिन की पुलिस रिमांड की प्रार्थना की थी। आवेदन पर सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने ब्यूरो की प्रार्थना स्वीकार करते हुये दोनों अभियुक्तों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर ब्यूरो को सौंपे जाने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि ब्यूरो ने आवामी बैंक के निदेशक श्री अहमद और एक निजी स्कूल की प्राचार्य सुप्रिया चटर्जी को गिरफ्तार करने के बाद 22 मार्च 2018 को विशेष अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें 27 मार्च 2018 तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। ब्यूरो के अनुरोध पर अदालत ने पूछताछ के लिए एक दिन की पुलिस रिमांड पर दोनों अभियुक्तों को दिये जाने का आदेश दिया था। इस रिमांड की अवधि आज तीन दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है।