बाहुबली विधायक अनंत सिंह को आज पटना उच्च न्यायालय ने अपहरण के एक मामले में जमानत दे दी । न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव ने ठेकेदार राजीव रंजन सिंह उर्फ राजू सिंह अपहरण और वसूली मामले में मोकामा के विधायक अनंत सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उसे स्वीकार कर लिया । हालांकि इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद श्री सिंह एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में होने के कारण फिलहाल जेल से रिहा नहीं हो पायेंगे ।
गौरतलब है कि 2014 में ठेकेदार राजीव रंजन के अपहरण का आरोप विधायक अनंत सिंह पर लगा था । इस संबंध में बिहटा थाना में मामला दर्ज किया गया था । हालांकि उस समय उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी । वर्ष 2015 में मोकामा में एक युवक की हत्या के मामले में जब श्री सिंह की गिरफ्तारी हुई तब इस मामले में भी उनपर शिकंजा कसा गया ।