Exit Poll पर लगा प्रतिबंध, मीडिया की तुक्केबाजी हुई बंद
चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना विधानसभा के लिए हो रहे चुनावों के दौरान किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आयोग की शुक्रवार को यहां जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि उसने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 ए की उप धारा (1) के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 12 नवम्बर 2018 को सुबह सात बजे से लेकर 7 दिसम्बर 2018 को शाम साढ़े पांच बजे तक एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगा दी है।
आयोग ने कहा है कि उसने अधिनियम की धारा 126 (1) (बी) का इस्तेमाल करते हुए हर चरण के चुनाव संपन्न होने से 48 घंटे पहले की अवधि में ओपनियन पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर भी रोक लगा दी है।
अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि ओपियनियन पोल से मतदाताओं का मिजाज प्रभावित होता है. और कई लोग इस पर प्रतिबंध की मांग उठाते रहते हैं.