उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी भारतीयों को ई वोटिंग की अनुमति देने का केन्द्र सरकार को आज आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने प्रवासी भारत के अध्यक्ष नागेन्द्र चिन्दम की याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
न्यायालय ने इस आदेश पर अमल के लिये केन्द्र को आठ सप्ताह का समय दिया। केन्द्र सरकार ने खण्डपीठ के समक्ष यह दलील दी कि विदेशों में रहने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों को ई-वोटिंग की अनुमति देने संबन्धी निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर वह सहमत है। इसके बाद न्यायालय ने अपना आदेश सुनाया।