वैशाली जिले की एक सत्र अदालत ने छेड़खानी के मामले में भारतीय जनता पार्टी विधान पार्षद टुन्नाजी पांडेय की जमानत याचिका खारिज कर दी । प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेस (पास्को) की विशेष न्यायाधीश पदमा चौबे ने छेड़खानी के मामले में हाजीपुर मंडल कारा में बंद विधान पार्षद टुन्नाजी जमानत अर्जी खारिज कर दी ।
सरकारी वकील मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि विधान पार्षद ने जमानत के लिये 29 जुलाई को अर्जी दाखिल की थी । श्री पांडेय विरूद्ध न्यायालय में पास्को एक्ट की धारा 10 एवं 12 तथा भारतीय दंड विधान की धारा 354 ए के तहत आरोप पत्र संख्या 54/ 2016 न्यायालय में दाखिल कर दी गयी है।
गौरतलब है कि थाइलैंड के एक कारोबारी ने 24 जुलाई को विधान पार्षद टुन्ना पांडेय पर आरोप लगाया था कि जब वह अपनी पुत्री और पत्नी के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस से कोलकता से गोरखपुर जा रहे थे तभी टुन्नाजी पांडेय ने उनकी पुत्री के साथ छेड़खानी की और जबरन बाथरूम ले जाने का प्रयास किया । इस सिलसिले में हाजीपुर राजकीय रेल पुलिस थाना में 354 ए और पास्को की धारा 11/12 के तहत विधान पार्षद के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी । प्राथमिकी दर्ज होने के बाद टुन्नाजी पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। भाजपा ने टुन्नाजी पांडेय को इसके बाद पार्टी से निलंबित कर दिया था।