गया की एक अदालत ने घर से शराब मिलने के मामले में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाटेड की विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी की आज जमानत याचिका खारिज कर दी । अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओम सागर की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद मनोरमा देवी की जमानत याचिका को खारिज कर दी । व्यवसायी पुत्र आदित्य सचदेवा की सात मई को हुयी हत्या के मामले में श्रीमती देवी के पुत्र रॉकी यादव को दस मई को गिरफ्तार किया गया था ।
इसके बाद गया शहर के अनुग्रहपुरी स्थित श्रीमती देवी के घर पर छापेमारी की गयी, जिसमें शराब की कुछ बातलें बरामद हुयी थी । घर से शराब बरामदगी होने के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने श्रीमती देवी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था । इसके बाद से वह फरार चल रही थी और गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसके खारिज होने पर 17 मई
को गया की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया । व्यवयायी पुत्र की हत्या के मामले में श्रीमती यादव
के पति बिंदी यादव और उनके सरकारी अंगरक्ष राजेश कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका
है ।