दिल्ली की कडकडडूमा अदालत ने 39 साल पहले पूर्व रेलमंत्री ललित नारायण मिश्रा की एक बम विस्फोट में हत्या के मुकदमें में फैसला आठ दिसम्बर के लिए टाल दिया। जिला न्यायाधीश विनोद गोयल की अदालत में आज फैसला सुनाया जाना था, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि वह इस मामले में अभी फैसला नहीं लिख सके हैं। इसलिए फैसले की तारीख आठ दिसम्बर तक के लिए बढाई जाती है।
श्री गोयल ने 12 सितम्बर को इस हत्याकांड से संबंधित मामले की सुनवाई पूरी की थी। मुकदमें में अंतिम बहस सितम्बर 2012 में शुरू हुई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और चार अभियुक्तों के अधिवक्ताओं की दलीलों के बाद निर्णय की तारीख आज के लिए तय की गई थी।
उल्लेखनीय है कि यह कांड दो जनवरी 1975 को बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ था। तत्कालीन रेलमंत्री एलएन मिश्रा बम विस्फोट में बुरी तरह घायल हो गए थे और अगले दिन उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। मामले में आंनद मार्ग समूह के चार सदस्य आरोपी हैं, जिनमें वकील रंजन द्विवेदी, संतोषानंद अवधूत, सुदेवानंद अवधूत और गोपालजी शामिल हैं। इनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है।