पूर्व रेलमंत्री ललित नारायण मिश्रा की 1975 में बम विस्फोट में हुई हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत चारों आरोपियों को आज दोषी करार दिया। सजा 15 दिसंबर को सुनायी जाएगी। अदालत ने रंजन द्विवेदी, संतोषानंद अवधूत, सुदेवानंद अवधूत और गोपालजी को हत्या का दोषी करार दिया। श्री मिश्रा दो जनवरी 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर एक समारोह के दौरान हुए बम विस्फोट में बुरी तरह जख्मी हो गए थे और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। इस हत्याकांड में सीबीआई और चारों अभियुक्तों के वकीलों की दलीलें 12 सितंबर को पूरी हो चुकी थी। इसका फैसला 12 नवंबर को आना था, लेकिन इसे आठ दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया गया था।
आरोपियों ने मुकदमे का निबटारा होने में देरी के आधार पर पूरी कार्यवाही को निरस्त करने की मांग के साथ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ही अगस्त 2012 में उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि 37 साल से मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो जाने के आधार पर कार्यवाही निरस्त नहीं की जा सकती है।
उधर कोर्ट का फैसला आने के बाद कोर्ट में मौजूद आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस बीच स्व मिश्र के परिजनों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि फैसला आने में करीब 40 वर्ष लग गए। इसके बाद सजा तय करने में भी अभी समय लगेगा। इसके साथ ही आरोपियों के पास उच्ची अदालतों में जाने का विकल्प खुला है। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।