न्याय के साथ विकास को प्रतिबद्ध बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वासविहीन लोगों को वास स्थल खरीदने के लिए 60 हजार रुपये की सहायता देगी।
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने संसाधन से ‘मुख्यमंत्री वास-स्थल क्रय सहायता योजना’ शुरू की है, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रतीक्षा सूची के एससी, एसटी एवं अतिपिछड़ा वर्ग के वास-स्थल विहीन परिवारों को वास भूमि खरीदने के लिए प्रति परिवार 60 हजार रुपये सहायता प्रदान करेगी। श्री कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को उसी पंचायत में सहायता राशि प्राप्त करने के तीन माह के भीतर स्वयं भूमि खरीदनी होगी, जिस ग्राम पंचायत की प्रतीक्षा सूची में उसका नाम अंकित है।
उन्होंने कहा कि भूमि खरीदकर दस्तावेज समर्पित करने के 15 दिनों के भीतर उस लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रथम किस्त की राशि दे दी जायेगी। मंत्री ने बताया कि राज्य में वित्त वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सभी बेघर परिवारों तथा कच्चे और जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधा वाले पक्का आवास निर्माण के लिए एक लाख बीस हजार रुपये प्रति इकाई सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार स्वच्छ रसोईघर सहित 25 वर्गमीटर न्यूनतम जमीन की आवश्यकता निर्धारित की गई है।