जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को आखिरकार जमानत मिल गयी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें छह माह की अंतरिम जमानत दी है. कन्हैया पर दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह का आरोप लगाया था और वह 12 फरवरी से हिरासत में थे.
कन्हैया समेत अनेक छात्रों के ऊपर 9 फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप लगाये गये थे. इस मामले में वकील कपिल सिब्बल ने कन्हैया की पैरवी की. उन्होंने अदालत से कहा कि कन्हैया या उनके दोस्तों ने देश विरोधी नारे लगाये ही नहीं.
जबकि पुलिस के वकील का कहना था कि उसके पास देश विरोधी नारे लगाने के सुबूत हैं.
इस बीच दिल्ली सरकार ने उस विडियो की जांच रिपोर्ट कराई है जिसमें देश विरोधी नारे लगाने के आरोप लगाये गये थे. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विडियो में देश विरोधी नारे को बाहर से जोड़ा गया था.
यह भी पढ़ें-
बायस्ड रिपोर्टिंग से अपमान झेल रहे जी न्यूज को लगा एक और तमाचा
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उसे दिल्ली पुलिस के साथ जांच में सपोर्ट करना होगा।दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा, आज भी पुख्ता सबूत हैं… – इस ऑर्डर के बाद, कन्हैया गुरुवार को जेल से बाहर आ सकते हैं।