उच्चतम न्यायालय ने ज्यादातर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिये आधार कार्ड जरूरी करने के सरकार के फैसले को गलत करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने सरकार के आधार कार्ड को अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका पर यह आदेश दिया ।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिये आधार कार्ड को आवश्यक नहीं बना सकती है। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि बैंक खाते खोलने जैसी सरकार की अन्य योजनाओं में आधार का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता । शीर्ष अदालत ने कहा सरकार की आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया जाना है किन्तु फिलहाल ऐसा संभव नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता किन्तु गैर लाभकारी योजनाओं के लिये आधार कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायालय का पहले दिया गया आदेश पूरी तरह साफ और स्पष्टता आयकर समेत अन्य गैर लाभकारी योजनाओं में आधार को जरूरी बनाने से सरकार को रोका नहीं जा सकता है।