कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन को लेकर राज्यपाल वजूभाई वाला के फैसले को असंवैधानिक करार देने के कांग्रेस के रुख को सही ठहराया है। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा में कल अपराह्न चार बजे शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति ए के सिकरी, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन की याचिका पर यह आज अंतरिम आदेश दिया। न्यायालय ने राज्य की भाजपा सरकार की गुप्त मतदान की केंद्र सरकार की मांग खारिज कर दी। श्री गांधी ने ट्वीट किया कि उच्चतम न्यायालय के आज के आदेश से हमारे इस रुख की पुष्टि होती है कि राज्यपाल ने असंवैधानिक ढंग से काम किया है। बहुमत की संख्या नहीं होने के बावजूद भाजपा के सरकार गठन के दावे को नकार दिया है। श्री गांधी ने आशंका जाहिर की है कि कानून द्वारा रोके जाने के बाद भी भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए धन और बल का इस्तेमाल करने का प्रयास करेगी।