पटना नगर निगम आयुक्त कुलदीप नारायण के मामले में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। साथ ही निलंबन पर रोक को बरकरार रहा है। यानी आयुक्त अपना कामकाज अपने तरीके से करते रहेंगे। कल निलंबन पर स्टे के बाद आज की सुनवाई पर सबकी नजर लगी हुई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, हालांकि इस संबंध में कोई अगली तारीख भी तय नहीं की है।
उल्लेखनीय है कि कुलदीप नारायण के निलंबन के बाद प्रशासिनक व राजनीतिक हल्के में गरगर्मी बढ़ गयी थी। प्रशासनिक महकमा निलंबन के खिलाफ एकजुट हो गया था तो राजनीतिक हल्के में सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाए जाने लगे थे। हाईकोई ने सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी टिप्पणी करते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया था। इसके बाद सरकार को भी काफी किरकिरी झेलनी पड़ी। आज की सुनवाई में सरकार ने अपना पक्ष रखा और अपने निर्णय को सही करार दिया।
इस बीच माना जा रहा है कि सरकार अपने निलंबन के फैसले को वापस ले सकती है। लेकिन अब वह भी इतना आसान नहीं रह गया है। इस पूरे प्रकरण में नगर विकास विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी की फजीहत हुई है। उन्हीं के दबाव में विभाग ने कुलदीप नारायण के निलंबन की फाइल सीएम जीतनराम मांझी को भेजी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दे दी थी। इस मामले के कानूनी पक्ष व स्थिति जाने बिना सीएमआ ने नगर विकास विभाग की अनुशंसा पर अपनी मुहर लगाकर अपने लिए भी परेशानी मोल ले ली है।
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