केंदीय मंत्रिमंडल ने आज चार जीएसटी विधेयकों को मंजूरी दे दी है. सबसे बड़े कर यानि वस्तु एवं सेवाकर ( जी एस टी ) को मंजूरी के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में जल्द से जल्द इसे लागू करने की प्रतिबद्धिता जताई है. इसके लिए जी एस टी परिषद ने एक जुलाई को जी एस टी की प्रारंभिक तिथि का निर्णय किया है.
नौकरशाही डेस्क
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जीएसटी से संबंधित जिन चार विधेयकों का आज मंजूरी दी है, वो हैं –
- केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017 (सी जी एस टी विधेयक)
- समन्वित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 (आईजीएसटी विधेयक)
- यूनियन टेरीटरी वस्तु एवं सेवाकर विधेयक 2017 (यूजीएसटी विधेयक)
- वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक 2017 (मुआवजा विधेयक)
गौरतलब है कि इन चारों विधेयकों को जी एस टी परिषद द्वारा पिछले छह महीनों में आयोजित परिषद की 12 बैठकों में पूर्णरूपेण, खण्ड दर खण्ड विचार के उपरान्त पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है.
बता दें कि संविधान के खण्ड 18 (एक सौ एक वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए जी एस टी के कार्यक्रम के फलस्वरूप राज्यों को होने वाले नुकसान के लिए इस मुआवजा विधेयक में मुआवजे का प्रावधान रखा गया है.