भागलपुर की अदालत ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे के बेल को खारिज कर दिया है. चौबे के बेटे पर दंगा भड़काने, खुले आम हाथियार ले कर चलने का आरोप है. मंत्री के बेटे पर एफआईआर दर्ज हुआ था जिसके बाद से वह फरार चल रहे हैं.
इस बीच उन्होंने भागलपुर सेशन अदालत ने अग्रिम बेल लेने के लिए याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.
गौरतलब है कि भागलपुर में 17 मार्च को दंगा भड़काने के आरोप में केंद्रीय मंत्री के बेटे अर्जित चौबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था. उसके बाद अदालत ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर रखा है. लेकिन अभी भी वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आये हैं.
इस मामले में अर्जित ने पिछले दिनों पटना में प्रेस कांफ्रेंस करके कहा था कि वह एफआईआर को कूड़ेदान में डालते हैं. इस बीच पिछल दिनों जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा था कि अर्जित के खिलाफ दो ही विकल्प है- या तो वह गिरफ्तारी दें या अदालत में आत्मसमर्पण करें.