केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री व राष्‍ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कटिहार सिविल कोर्ट ने जामनत दे दी. आज कटिहार सिवलि कोर्ट ने साल 2009 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में जमानत दी। कुशवाहा पर पूर्व तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी ने बिना अनुमति पोस्टर लगाने के मामले को लेकर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था.

नौकरशाही डेस्‍क

कुशवाहा आज इस मामले की सुनवाई के लिए कटिहार पहुंचे, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्‍हें जमानत दे दी. गोरतलब है कि कुशवाहा को 2009 में आदर्श आचार संहिता के उल्‍लंघन मामले में बिहारशरीफ जिला न्यायालय परिसर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार द्विवेदी ने केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को आचार संहिता के मामले में जमानत मंजूर की थी. जमानत अरजी पर अधिवक्ता सत्यदेव प्रसाद व कनीय उमेश कुमार निराला ने बहस किया, जिसके अनुसार प्राथमिकी में लगे धारा बिल्कुल असत्य है. झूठा मुकदमा किया गया था. साथ में धारा 205 के तहत भी अर्जी दी गयी थी.

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