सुप्रीम कोईट ने सहारा के प्रमोटर सुब्रत रॉय को तगड़ा झटका देते हुए कहा है कि वह चालबाजी न करे और निवेशकों की सही सूची बताये नहीं तो उनके पैसे सरकार को जमा कर दिया जायेगा.
सहारा की 2 कंपनियों को 3 करोड़ निवेशकों का चौबीस हजार करोड लौटाना है.
कोर्ट ने सहारा को एक हफ्ते का समय दिया है.
गौरतलब है कि समूह की दो कंपनियों के निवेशकों का करीब 24,000 करोड़ रुपए वापस करने के मामले में उनकी व्यक्तिगत और कंपनी की संपत्तियों की नीलामी का खतरा पैदा हो गया है. रॉय को इस मामले में हाल ही में मुंबई में सेबी के मुख्यालय पर तलब किया गया था.
कोर्ट में दाखिल अर्जी में सेबी ने सहारा पर देश छोड़कर जाने की रोक लगाने की भी मांग की है।सहारा ग्रुप कई तरह के बिज़नस में लगा है, जिसमें मनोरंजन से लेकर जमीन-जायदाद के डिवेलपमेंट और वित्तीय सेवाओं से लेकर होटेल तक के कारोबार शामिल हैं.
सेबी का आरोप है कि एसआईआरईसीएल और एसएचसीआईएल ने बॉन्डधारकों से 6,380 करोड़ रुपये और 19,400 करोड़ रुपए जुटाए थे, लेकिन धन जुटाने के लिए कई तरह की अनियमिताताएं की गईं.