तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्य अगले वर्ष मार्च तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करेंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने नई दिल्ली यहां राज्यों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 22 राज्यों ने खाद्य सुरक्षा कानून को लागू किया है और शेष राज्यों ने इसे मार्च तक पूरी तरह से लागू करने का विश्वास दिलाया है ।
श्री पासवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, जम्मू -कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम ने मार्च तक इस कानून को लागू करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने की दिशा में अच्छी प्रगति की है । उन्होंने कहा कि राज्यों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम को इस वर्ष 30 सितंबर तक लागू करना था। केन्द्र अब इस कानून को लागू करने की समय सीमा को नहीं बढ़ायेगा ।