विजयादशमी के दिन पटना के गांधी मैदान में हुए हादसे की न्यायिक जांच की मांग को लेकर पत्रकार विनायक विजेता द्वारा पटना हाइकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्तिबीएन सिन्हा और न्यायमूर्ति पी के झा की डबल बेंच नेबिहार सरकार को आगामी 3 नवम्बर को हाइकोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के लिए तलब किया है.
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि पिछले साल छठ में हुए भगदड़ के बाद हुई मौत के कारणों की जांच रिपोर्ट और विजयादशमी के दिन हुई घटना की जांच रिपोर्ट अबतक क्यों नहीं सार्वजनिक किया है और सरकार कितने दिनों में इस घटना की रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी इसके बारे में वह कोर्ट को हलफनामा के जरिए बताए।
गौरतलब है कि विजेता ने अपने जनहित याचिका में यह सवाल उठाया था कि पिछले पांच वर्षों से गृह सचिव के पद पर काबिज उन्ही अमिर सुबहानी को गांधी मैदान हादसे की जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई है जिन्हें पिछले वर्ष छठ पर्व में हुए हादसे की भी जांच सौंपी गई थी पर वह जांच रिपोर्ट अबतक सार्वजनिक नही हुई. विनायक विजेता की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार ने बहस में हिस्सा लिया जबकि सरकार की ओर से प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने सरकार का पक्ष रखा.
मालूम हो कि पटना के गांधी मैदान में रावण दहन के बाद हुई भगदड़ में 34 लोगों की जान चली गयी थी . इनमें ज्यादातर महिलायें और बच्चे थे.
न्यायालय ने अपरमहाधिवक्ता द्वारा इस जनहित याचिका को खारिज करने की दलीलों को यह कहते हुए नकार दिया कि यह एक गंभीर मसला है जिसे अनदेखी नहीं किया जा सकता।