सरकार ने आज दोहराया कि ‘आय घोषणा योजना 2016’ के तहत की गयी सम्पत्ति घोषणा में शामिल गोपनीय जानकारियों को किसी भी अन्य एजेंसी या अधिकारी के साथ साझा नहीं किया जाएगा । केंद्र सरकार की ‘आय घोषणा योजना 2016’ के तहत कोई भी व्यक्ति ऐसी संपत्ति का खुलासा कर सकता है, जिसका कर नहीं चुकाया गया हो । इसमें निर्धारित कर चुकाने के बाद अवैध धन को वैध किया जा सकता है। यह योजना 30 सितंबर तक खुली है ।
योजना के तहत मिली सूचनाओं की गोपनीयता से संबंधित चिंताओं पर सरकार ने कहा कि वैध घोषणा में शामिल सूचनाएं गोपनीय हैं और किसी के साथ साझा नहीं की जाएंगी । सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बेंगलुरु में आयकर आयुक्त, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र के समक्ष की गयी आय घोषणा को प्रधान आयुक्त या अन्य अधिकारियों के साथ भी साझा नहीं किया जाएगा । इसी तरह से प्रधान आयकर आयुक्त के समक्ष की गयी घोषणा की सूचनाओं को विभाग के अन्य अधिकारियों या संपत्ति अधिकारियों के साथ भी साझा नहीं किया जाएगा । इससे संबंधित अन्य सूचनाओं को ऑनलाइन भी नहीं देखा जा सकेगा ।