केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को जनता दल युनाइटेड (जदयू) के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को दोषी करार दिया है.
इस मामले में 18 अन्य लोग भी दोषी करार दिये गये हैं.
मामला गोड्डा जिला कोषागार से 1.16 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है.
दोषी पाये गये लोगों में से फिलहाल सात को सजा सुनायी गयी है. इन सातों को 3-3 साल की सजा दी गयी है जबकि बाकी दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनायी जायेगी.
इससे पहले इसी मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनायी जा चुकी है और वह फिलहाल जमानत पर रिहा हैं.
इसी मामले में जगदीश शर्मा को लालू के साथ ही दोषी ठहराया गया था.
सजा सुनाये जाने के बाद जगदीश शर्मा की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गयी थी.