झारखंड उच्च न्यायालय ने बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को चारा घोटाला मामले में आरोपी बनाने के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के आदेश को आज निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने यहां अविभाजित बिहार के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले (आरसी38ए/96) में सीबीआई के श्री सिंह को आरोपी बनाने के लिए उनके खिलाफ सम्मन जारी करने के आदेश को निरस्त कर दिया।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने 06 मार्च 2018 को दो अलग-अलग मामले में बिहार के पूर्व मुख्य सचिव श्री सिंह को आरोपी बनाते हुये न्यायालय में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया था। श्री सिंह ने 14 मार्च 2018 को इस आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार से दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच 3.76 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में आरसी 38ए/96 के तहत दुमका के तत्कालीन उपायुक्त अंजनी कुमार सिंह को आरोपी बनाया था।