पटना हाईकोर्ट ने नौकरशाहों के मनमौजी रवइये को गंभीरता से लेते हुए चार अधिकारियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया है. इतना ही नहीं उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है.
हाईकोर्ट ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा है कि पटना नगर निगम के न्यू कैपिटल एरिया के एग्जीक्यूटिव अफसर शशांक शेखर सिन्हा, कार्यपालक अभियंता अविनाश कुमार सिंह, सहायक अभियंता दीनानाथ शर्मा तथा कनीय अभियंता बीरेन्द्र सिंह के बारे में कहा है कि उनके द्वारा अदालत का आदेश नहीं मानने के कारण राजधानी में अवैध निर्माण हुआ है.
भास्कर के पत्रकार अरविंद उज्जवल के अनुसार इन सभी को 30 मार्च को अदालत में हाजिर होने को कहा गया ह. कोर्ट ने कहा कि अगर बचाव की दलीलें ठीक नहीं हुईं तो उन्हें यहीं से सीधे जेल जाना पड़ सकता है.
पटना हाईकोर्ट ने विभिन्न को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोयायटी की जमीन पर अवैध तरीके से बन रहे अपार्टमेंट पर नाराजगी जताई है. कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि हाउसिंग सोसाइटी की जमीन पर अपार्टमेंट बनाने का कोई तुक ही नहीं है. लेकिन अधिकारियों के गैरजिम्मेदाराना रवैइए के कारण ये अपार्टमेंट अब भी बन रहे हैं.
न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति विकास जैन की खंडपीठ ने अवैध अपार्टमेंट निर्माण को लेकर दायर नारायण मिश्र की लोकहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की थी.