कर्नाटक में जारी राजनीतिक कोहराम के बीच येदियुरप्पा सरकार के बहुमत साबित करने के कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रोटेम स्पीकर को हटाने से इनकार कर दिया है लेकिन आदेश दिया है कि फ्लोर टेस्ट का सभी न्यूज चैनल लाइव टेलिकास्ट कर सकते हैं.
इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है.
अब यह तय हो चुका है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर केजी बोपैया के नेतृत्व में ही बहुमत परीक्षण कराया जाएगा। सुनवाई के दौरान एएसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बहुमत परीक्षण का लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा। इसपर जिरह के बाद कांग्रेस ने भी अपनी आपत्तियों को वापस ले लिया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार 4 बजे कर्नाटक में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था।
सुनवाई के दौरान एएसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बहुमत परीक्षण का लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा। इसपर जिरह के बाद कांग्रेस ने भी अपनी आपत्तियों को वापस ले लिया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार 4 बजे कर्नाटक में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। इसके बाद कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी विधायक केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था।
लेकिन कांग्रेस की आपत्ति थी कि बोपैया की छवि हमेशा संदेह के घेरे में रही है और उन्होंने कुछ सदस्यों की सदस्यता खत्म कर दी थी तो अदालत ने उनके आदेश को रद्द किया था.