चुनाव आयोग ने सरकार को बैंकों में पुराने नोट बदलने के लिए ग्राहकों की उंगलियों पर चुनाव के दौरान इस्तेमाल में लाई जाने वाली स्याही लगाने से बचने की सलाह दी है। आयोग ने वित्त मंत्रालय को इस बारे में पत्र लिखकर कहा है कि इस स्याही के इस्तेमाल से लोकसभा और विधानसभाओं की कुछ सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।
उसने कहा है कि उंगली पर यह स्याही लगाते समय चुनाव के दौरान स्याही के इस्तेमाल के लिए बने नियमों पर गौर किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पांच सौ और एक हजार रुपये के नोट बदलते समय बैंक ग्राहक की उंगली पर स्याही का निशान लगा रहे हैं। यही स्याही चुनाव में मतदान के समय मतदाता की उंगली पर लगायी जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने दी सलाह
उधर, उच्चतम न्यायालय ने 500 और 1000 हजार के नोटों को बंद करने के केन्द्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अगुआई वाली पीठ ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की दलीलों को सुनने के बाद विभिन्न उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल से इस मामले में एक स्थानांतरण याचिका दाखिल करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर निर्धारित की।