बिहार सरकार ने राज्य के आठ हजार सरपंचों के न्यायिक अधिकार को बढ़ाने की घोषणा की है. थानों के चौकीदार अब उनके प्रति जवाबदह होंगे और किसी भी सरपंच के खिलाफ मुकदमा दायर करना आसान नहीं होगा.
बिहार के सरपंचों के सर पर अब न्याय पगड़ी होगी और थानों के थानेदार भी उनको सम्मान देंगे.
पंचायती राज मंत्री डॉ भीम सिंह ने बिहार राज्य ग्राम कचहरी महासंघ के वार्षिक सम्मेलन में यह घोषणा की.
उन्होंने कहा कि गृह विभाग साथ बैठक कर इस पर निर्णय लिया जायेगा. मालूम हो कि पुलिस महकमा गृह विभाग के अधीन है.
सरपंचों को न्याय पगड़ी दी जा रही है. न्याय पगड़ी पहन कर थाने में जाने पर थानाध्यक्ष को सरपंचों का कुरसी से उठ कर स्वागत करना होगा. डॉ सिंह शनिवार को रवींद्र भवन में बिहार राज्य ग्राम कचहरी महासंघ द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन सह सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे.
उन्होंने कहा, सरपंचों पर अगर कोई मुकदमा करना चाहे तो यह आसान नहीं होगा. अब मुकदमा से पहले एक मानक प्रक्रिया के तहत ही मुकदमा किया जा सकेगा. इससे सरपंचों पर मुकदमे दायर करने पर रोक लगेगी. साथ ही जिम्मेवारी भी तय होगी कि कौन और कहां मुकदमा दायर किया जा सकता है.