गया जिले की एक अदालत ने घर से शराब मिलने के मामले में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाटेड की विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी की आज जमानत याचिका खारिज कर दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सजल मंडेलवार ने श्रीमती देवी की ओर से दायर जमानत याचिका पर दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी ।
व्यवसायी पुत्र आदित्य सचदेवा की सात मई को हुयी हत्या के मामले में श्रीमती देवी के पुत्र रॉकी यादव को दस मई को गिरफ्तार किया गया था । इसके बाद गया शहर के अनुग्रहपुरी स्थित श्रीमती देवी के घर पर छापेमारी की गयी, जिसमें शराब की कुछ बोतलें बरामद हुयी थी । घर से शराब बरामदगी होने के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने श्रीमती देवी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था । इसके बाद से वह फरार चल रही थी और गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसके खारिज होने पर 17 मई को गया की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया । व्यवयायी पुत्र की हत्या के मामले में श्रीमती यादव के पति बिंदी यादव और उनके सरकारी अंगरक्ष राजेश कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।
वहीं दूसरी ओर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओम सागर ने आदित्य सचदेव हत्या कांड में शामिल टेनी यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया । गौरतलब है कि सात मई की देर रात गया के रामपुर थाना क्षेत्र में वाहन को आगे निकालने को लेकर हुए विवाद के बाद 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव के अलावा सरकारी अंगरक्षक राजेश कुमार और टेनी यादव को आरोपी बनाया गया था ।