सत्तारुढ़ जनता दल यूनाइटेड से निलंबित विधान परिषद की सदस्य मनोरमा देवी ने आज गया की एक अदालत में आत्मसर्पण कर दिया । अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार झा की अदालत में मनोरमा देवी ने आत्मसमर्पण किया और जमानत याचिका दाखिल की ।
अदालत ने मनोरमा देवी की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया । गौरतलब है कि सात मई की देर रात गया के रामपुर थाना क्षेत्र में वाहन को आगे निकालने को लेकर हुए विवाद के बाद 12वीं के छात्र आदित्य राज की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इसी मामले को लेकर मनोरमा देवी के ए.पी. कॉलोनी स्थित आवास पर छापेमारी करने गयी पुलिस ने वहां से आठ बोतल विदेशी शराब बरामद किया था । मकान मनोरमा देवी के नाम से है और वहां से शराब बरामद होने के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था । मामला दर्ज होने के बाद से विधान पार्षद भूमिगत हो गयी थी । उल्लेखनीय है आदित्य हत्याकांड में उनके पति बिंदी यादव और पुत्र रॉकी यादव पहले से ही जेल में बंद हैं।