चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 के प्रावधानों तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता के संबंधित प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। आयोग ने जारी अपने एक आदेश में कहा कि समय समय पर जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 के उल्लंघन की शिकायतें मिलती रही हैं।
मीडिया से भी इस ओर ध्यान दिलाता रहा है कि संचार प्रौद्योगिकी के तेजी से विस्तार और सोशल मीडिया के बढ़ने के मद्देनजर धारा 126 पर पुनर्विचार की जरूरत है। आयोग ने कहा कि इस सबके मद्देनजर प्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 की समीक्षा करने के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिये जा रहे हैं। उसने कहा है कि समिति में चुनाव आयोग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय प्रेस परिषद तथा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि होंगे।
समिति मौजूदा संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करेगी और इसमें परिवर्तन के सुझाव देगी। इसके पश्चात राजनीतिक दलों तथा मीडिया प्रतिष्ठानों और अन्य पक्षों के साथ इस मामले पर विचार किया जाएगा ताकि कानून और आयोग के निर्देशों में उचित परिवर्तन किये जा सके।