बिहार कैडर के 67 आईपीएस अफसरों ने अभी तक वर्ष 2014 की अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। जबकि, उन्हें यह 31 जनवरी तक ही देना था। इन अफसरों को रिमाइंडर भी दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार को भी लिखा है। अब राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। सरकार ने सोमवार को डीजीपी को पत्र लिखा, जिसमें इन अफसरों को संपत्ति का ब्योरा सौंपने का निर्देश देने को कहा गया है।
भास्करडॉटकॉम की खबर के अनुसार, गृह विभाग के अपर सचिव कौशेलेन्द्र पाठक ने बताया कि आईपीएस अफसरों को हर साल अचल संपत्ति का ब्योरा पहली जनवरी को उपलब्ध संपत्ति की स्थिति के आधार पर 31 जनवरी तक दाखिल करना अनिवार्य है। ब्योरा नहीं देने तक इन अफसरों की निगरानी स्वच्छता एवं निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन पर कार्यवाही रुकी रहेगी। वहीं केन्द्र सरकार ने आईएएस अधिकारियों से वित्तीय वर्ष के हिसाब से 31 मार्च तक की सम्पत्ति-देनदारी की विवरणी जुलाई तक देने का आदेश अलग से जारी किया है।
ब्योरा न देने वालों में पटना के एसएसपी जितेंद्र राणा के अलावा एस.के.भारद्वाज, रवीन्द्र कुमार, अजय कुमार वर्मा, दिनेश कुमार विष्ट सहित कई डीजी और एडीजी स्तर के अफसर भी हैं। बिहार सरकार राज्य सरकार के अधीनस्थ सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और राज्य सेवा के सभी अधिकारियों व तृतीय श्रेणी के कर्मियों से प्रत्येक वर्ष फरवरी तक पिछले वर्ष की जनवरी से दिसम्बर तक की संपत्ति-देनदारी का ब्योरा लेकर वेबसाइट पर जारी करती है।